प्रधान के नाबालिग भांजे व बहनों को भुगतान की गई धनराशि वापस राजकीय कोष में जमा करने का आदेश
आरोपित सभी नाबालिग मजदूरों की भुगतान की गई रकम जिम्मेदार मनरेगा कर्मियों से 30 दिन के भीतर वापस कराने का दिया निर्देश

प्रतापगढ। कुन्डा तहसील के बाबागंज विकास खण्ड के डीह बलई ग्राम पंचायत में प्रधान के भांजे सहित 6 नाबालिग बच्चों के नाम जाब कार्ड बनाकर मजदूरी भुगतान किए जाने का खुलासा लोकपाल मनरेगा समाज शेखर प्राण की जांच में हुआ है। वहीं प्रधान की बडी बहनों जिनकी शादी हो गई है और अपने अपने घर रहती है का जाब कार्ड अनौचित्यपूर्ण पाया। लोकपाल ने जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा एवं जिलाधिकारी से सभी नाबालिग बच्चों तथा प्रधान की बहन सुधा व शिवा को भुगतान की गई राशि दोषी मनरेगा कर्मियों से वसूल का राजकीय कोष में आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर जमा कराया जाना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है। लोकपाल ने निर्णय लिया कि ग्राम से प्राप्त अमृत तालाब सहित अन्य तालाबों के शिकायत के सम्बन्ध में अतिशीघ्र ही पृथक आदेश जारी होगा।
बाबागंज ब्लाक के डीह बलई ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम कुसहा के मूल निवासी विजय मिश्र ने 12 जून 2025 को लोकपाल के समक्ष उपस्थित होकर मनरेगा योजना में हो रही अनियमितता की शिकायत की थी। लोकपाल ने मामले की गम्भीरता के दृष्टिगत खण्ड विकास अधिकारी को जांच व कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत के मनरेगा कर्मियों को पत्रावली सहित कार्यालय में तलब किया गया। 03 जुलाई 2025 को लोकपाल ने ग्राम पंचायत भवन पर आयाजित ग्राम चौपाल में ग्राम वासियों से समस्या के सम्बन्ध में संवाद किया और जरूरी बयान दर्ज किए गए। 25 जुलाई 2025 को पुनः ग्राम में शिकायत के सन्दर्भ में लोकपाल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था।
लोकपाल समाज शेखर ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद 12 अगस्त को अपने पत्रांक सं 61/2025-26 द्वारा सभी 13 विन्दुओं पर क्रमवार निर्णय दिया । उन्होने खण्ड विकास अधिकारी बाबागंज राजेन्द्र पाण्डेय, ग्राम प्रधान मुकुन्द यादव, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी काशी नाथ वर्मा तथा ग्राम विकास अधिकारी धीरेन्द्र शुक्ल पर महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत लापरवाही व दायित्व निभाने में विफल रहने पर सभी पर रूपये एक एक हजार का अर्थ दण्ड लगाते हुए मनरेगा योजना में इनके भूमिका की उच्च स्तरीय जांच व विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई।
लोकपाल समाज शेखर ने रसोइयां पिंकी देवी द्वारा स्कूल के पार्ट टाइम कार्य के बाद विद्यालय व ग्राम पंचायत के सहयोग व माध्यम से मनरेगा मजदूर के रूप में भी अपने कार्यमापी के अनुसार कार्य पूर्ण कर अपनी आय ईमानदारी से बढा पा रही है की सराहना की। पिंकी देवी के परिवार के सभी जाब कार्डों को नियमानुसार सुव्यवस्थित कराए जाने के आदेश दिए गए है। नाबालिग रजत पुत्र लखपति सहित 6 अन्य आरोपित मजदूरों नाबालिग काजल पुत्री विनोद, अंजलि पुत्री विनोद, आंचल पुत्री मलखान, विवेक पुत्र राम सजीवन,शनि यादव पुत्र गिरिजा शंकर यादव के शैक्षिक प्रमाणपत्रों को संज्ञान में लेकर पडताल की गई। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा आयु के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए परिवार रजिस्टर के आधार को लोकपाल ने संदिग्ध मानते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा हाईस्कूल प्रमाणपत्र में अंकित उम्र को बैधानिक मानते हुए कहा कि सभी का नाबालिग होना बखूबी साबित हैं। लोकपाल ने आदेश दिया है कि परीक्षण कराके नियमानुसार 30 दिवस के भीतर नाबालिग मजदूरों के खातों में भुगतान की गई राशि दोषी मनरेगा कर्मियों से वसूली कर राजकीय कोष में जमा किया जाए। दोषी जिम्मेदार मनरेगा कर्मियों के विरूद्ध नियमानुसार कडी कार्यवाही की जाए जिससे इसकी पुनराबृत्ति सम्भव न हो।
लोकपाल समाज शेखर ने टिप्पडी की है कि नाबालिग के जरिए व्यक्तिगत लाभ रखने और सहने की मंशा परिवार व समाज के निरन्तर जीवन मूल्यों के गिरते स्तर का परिचायक है। ऐसे मां बाप भी क्या दोषी नही जो भ्रष्ट व्यवस्था के लिए अपने बच्चों की जिन्दगी भी दांव पर लगा देते हैं। वहीं लोकपाल ने जिलाधिकारी प्रतापगढ को संस्तुति करते हुए बाबागंज को प्राकृतिक रूप से अत्यन्त समृद्ध ब्लाक बताया है। बताया इस क्षेत्र में श्रमिक व श्रम की महत्ता भी है ऐसे में इस विकास खण्ड में प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी के बजाए सक्षम कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति प्राथमिकता पर की जाए। जिससे उक्त विकास खण्ड में मनरेगा योजना सुधार व गुणवत्ता के साथ निरन्तर प्रभावी बन सके।