सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एलडीए ने जारी किया नोटिस, लोगों ने किया हंगामा
इंडिपेंडेंट वॉयस।
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को बुलाकी अड्डे के पास चित्ताखेड़ा अवैध बस्ती को हटाने के लिए नोटिस जारी किए। दोपहर को जब एलडीए व जिला प्रशासन की टीम बस्ती में पहुंची तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने इनको समझाने का प्रयास किया। बाद में इनको मकान खाली करने के लिए कुछ दिन की मोहलत दे दी गई। चित्ताखेड़ा में नजूल की जमीन पर करीब 180 मकान बने हुए हैं। जिसको काफी समय से खाली कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
एलडीए की ओर से मंगलवार को नजूल की भूमि पर बने 180 मकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन पर व बड़ी संख्या में पुलिब बल मौजूद रहा। जानकारों के मुताबिक लखनऊ विकास प्राधिकरण के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन पर अवैध बस्ती बनी हुई है। इस जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा करके पक्के मकान बना रखें हैं। इसे खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को आदेशित किया है। प्राधिकरण के प्रवर्तन दल के साथ प्राधिकरण के तहसीलदार ने मौके पर अवैध कब्जेदारों को नोटिस सर्व कराया। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कब्जा हटवाने का आदेश दिया था। इसके बाद प्राधिकरण ने नोटिस जारी की।