डीएम ने कहा अनफिट मिले स्कूली वाहन तो दर्ज होगा हत्या का मुकदमा
इंडिपेंडेंट वॉयस।
अनफिट वाहनों में स्कूली बच्चों को स्कूल छोडऩे वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए डीएम ने गुरुवार को स्कूलों को सख्त हिदायत जारी की। डीएम ने कहा कि जिन स्कूली वाहनों की फिटनेस सही नहीं पाई गई। उनके प्रबंधक, प्राचार्य व वाहन स्वामी के खिलाफ 302 यानि हत्या और 307 हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
ऐसे स्कूल जिन्होंने वाहनों का पंजीकरण परिवहन विभाग से नहीं कराया है। उनकी मान्यता रद करने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं। वहीं, परिवहन विभाग स्कूली वाहनों के पंजीकरण के लिए शनिवार व रविवार की छुट्टी में भी कार्यालय खोलेगा।
जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने गुरुवार को स्कूली वाहनों की फिटनेस व वैधता को लेकर जिला विïद्यालय निरीक्षक, बीएसए, आरटीओ व स्कूल प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। डीएम ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्कूल प्रशासन अपने वाहनों को मोटर वाहन नियमावली के निर्धारित मानकों के अनुरूप रखें। उन्होंने स्कूल को सख्त हिदायत दी कि स्कूली वाहनों की फिटनेस शत प्रतिशत हो। फिटनेस लेना स्कूल मालिको व प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारी है।
जयपुरिया व जीडी गोयनका स्कूल पर एफआईआर
डीएम ने कहा कि जयपुरिया स्कूल बैगर पंजीकरण के स्कूली वाहनों का संचालन कर रहा था। इस पर उसके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की गई जबकि सुलतानपुर रोड स्थित जेडी गोयनका स्कूल की बस को पंजीकरण न होने पर सीज कर एफआईआर दर्ज कराई गई है। डीएम ने स्कूलों को तीन दिन का समय दिया है उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अनफिट स्कूली वाहनों पर सख्त कार्रवाई करेगा। स्कूल प्रशासन तीन दिन के भीतर वाहनों का फिटनेस व रजिस्ट्रेशन करा लें।